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जानिए- कैसे आप अगले साल ज्यादा से ज्यादा टैक्स पर छूट बचा सकते हैं

PUBLISHED : Feb 02 , 4:41 AM

 साल 2018-19 के लिए मोदी सरकार के बजट में नौकरीपेशा लोगों को कोई राहत नहीं मिली है. पुराना इनकम टैक्स स्लैब भी कायम रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर थोड़ा बदलाव जरूर आया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 40 हजार रुपये की छूट दी जाएगी. 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी ही टैक्स फ्री होगी. 5 से 10 लाख तक 20 फीसदी टैक्स देने होंगे. 10 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर पहले की तरह ही 30 फीसदी का टैक्स देना होगा. लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप टैक्स में छूट पा सकते हैं और अपनी सालाना आमदनी बढ़ा सकते हैं.

80 सी के तहत मिलने वाली छूट

 

5 लाख तक 5 फीसदी, 5 से 10 लाख तक 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति को 30 फीसदी टैक्स देनी पड़ती है. लेकिन अगर आप कुछ चीजों में डेढ़ लाख तक का निवेश करते हैं तो आपकों 80सी के तहत 45000 तक की छूट मिल सकती है.

 

टैक्स बचाने के लिए अपने प्रॉविडेंट फंड यानि कि पीएफ में निवेश करें. इसी तरह अपने पीपीएफ(पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) में 500 रूपये से डेढ़ लाख तक का निवेश करें. इसमें निवेश करने पर 80सी के तहत सरकार टैक्स में छूट देती है. इसके साथ ही अपने दो बच्चों की ट्युशन फीस भी उस डेढ़ लाख आती हैं और आपको टैक्स में छूट मिलेगी.

80सी के तहत छूट पाने के लिए जीवन बीमा में भी निवेश कर सकते हैं. इसके तहते अपने, अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन बीमा की प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती है.

 

इसी तरह अपने पैसे को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट(एनएससी) में निवेश कर सकते हैं. इसमें पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश किया जाता है. इस राशि पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है. वहीं बैंक में पांच साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं.

भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं. इसके लिए सुकन्या समृद्धि खाते में अपने बेटी के नाम पर 1.5 लाख तक का निवेश कीजिए. इन सारे तरीकों से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और सलाना कमाई बढ़ा सकते हैं. या तो आप किसी एक में 1.5 लाख का निवेश किजिए या फिर अलग-अलग जगहों पर कुल डेढ़ लाख तक के निवेश से आपके 45000 बच सकते हैं.

अगर आपकी एक महीने की सैलरी एक लाख से उपर की है तो आपको पीएफ के पैसे से ही इतनी छूट मिल जाएगी. इसके लिए किसी और जगह निवेश करने की जरुरत नहीं होगी.

 

80 सी के बाहर मिलने वाली छूट

आप 80सी के बाहर भी टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप नौकरीपेशा हैं और नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 का निवेश करते हैं तो आपको 80सी के अलावा भी टैक्स में छूट मिलती है.

अगर आप 25000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस के रुप में देते हैं तों आपको टैक्स में छूट मिलेगी. इसी तरह अगर आप 75,000 रुपये दिव्यांग संबंधी इलाज में खर्च करते हैं तो टैक्स में छूट मिलेगी.

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